मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना (CM Yuva) को उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया है। राज्य के शिक्षित और प्रशिक्षित युवा इस योजना के तहत ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। आइए इस योजना के बारे में अधिक जानें।
योजना का उद्देश्य:
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का मुख्य उद्देश्य युवा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है और नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना है। युवाओं को इस योजना के तहत ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उद्योग और सेवा क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा।
पात्रता मानदंड:
निम्नलिखित योग्यता के आधार पर इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है:
- स्थान: आवेदक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- वयस्क सीमा: आवेदक 21 से 40 वर्ष की आयु में होना चाहिए।
- योग्यता: आवेदक कम से कम आठवीं कक्षा पास कर चुका है। यद्यपि, बारहवीं या समकक्ष योग्यता वाले युवाओं को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।
- शिक्षा: आवेदक ने सरकारी कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण लिया हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
- बैंक: आवेदक को किसी भी बैंक से डिफॉल्टर नहीं घोषित करना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाणपत्र
- आय का प्रमाणपत्र
- जाति का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आयु का प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं पासपोर्ट)
- योग्यता का प्रमाण पत्र (8वीं, 10वीं, 12वीं या ITI सर्टिफिकेट)
- बिजनेस प्लान की रिपोर्ट
- बैंक खाता विवरण (पासबुक का पहला पेज)
- पासपोर्ट साइज की तस्वीर
- मोबाइल नंबर और e-mail आईडी
- हस्ताक्षर (एक सफेद कागज पर हस्ताक्षर करके स्कैन करें)
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट: cmyuva.iid.org.in या msme.up.gov.in
- नवीन खाता खोलें: Website पर “नया खाता बनाएँ” विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
- लॉगिन कैसे करें: पंजीकरण पूरा होने पर अपने यूज़रनेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
- आप आवेदन पत्र भरें: पूरा विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- इस आवेदन को सबमिट करें: पूर्ण विवरण भरने के बाद आवेदन सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें।
ऋण की विशेषताएँ:
- ₹5 लाख से अधिक
- ब्याज: मुक्त
- ऋण की अवधि: :7 वर्ष
- ऋण का लक्ष्य: व्यापार और सेवा क्षेत्र में छोटी कंपनियों की स्थापना
स्थिति जांच:
आवेदक अपनी आवेदन की स्थिति को देखने के लिए निम्नलिखित वेबसाइटों पर लॉगिन कर सकते हैं:
- https://msme.up.gov.in
- cmyuva.iid.org.in पर आधारित
- लॉगिन करने के बाद, “आवेदन स्थिति” या “आवेदन स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद, अपना आवेदन संख्या या अन्य आवश्यक विवरण भरें।
योजना से मिलने वाले लाभ:
- स्वरोजगार के अवसर: युवा लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा।
- बेरोजगारी घटना: नए उद्यमों की शुरुआत से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- आत्मनिर्भर होना: युवा लोगों को स्वतंत्र होने में मदद मिलेगी।
- आर्थिक शक्ति: युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक होगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है अगर आप युवा हैं और एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। आप इस योजना का उपयोग करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे सकते हैं।