CM Mangla Pashu Bima Yojna 2025-26: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन महत्वपूर्ण है। पशु किसान अपनी आजीविका का बड़ा हिस्सा पशुओं से प्राप्त करते हैं, लेकिन जब कोई पशु बीमार या अचानक मर जाता है, तो यह उनके जीवन पर सीधा असर डालता है। सरकार ने पशुपालकों को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है।

इस योजना के लिए वर्ष 2025–26 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आइए इस योजना के उद्देश्यों, योग्यता, लाभों और आवेदन प्रक्रिया को समझते हैं।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी है?

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं को हुए नुकसान पर धन देना है। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़ आदि पशुओं का बीमा इस कार्यक्रम के तहत किया जाता है। यदि बीमार पशु मर जाता है, तो पशुपालक को कुछ पैसा मिलता है।

योजना के मुख्य उद्देश्य

  • पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देना।
  • पशुधन को हुआ नुकसान की भरपाई
  • ग्रामीण क्षेत्रों में पशु बीमा प्रदान करना।
  • पशुधन उत्पादन और संरक्षण को बढ़ावा देना

योग्यता की शर्तें:

  • आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक गाय, भैंस, बकरी या किसी भी मान्य पशु का मालिक होना चाहिए।
  • किसी अन्य पशु बीमा योजना से आवेदक को कोई लाभ नहीं मिल रहा हो।
  • किसान, पशुपालक, स्वयं सहायता समूह या डेयरी में काम करने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं।
See also  Arjun Bijlani Reveals Selling Mother’s Gold To Survive Financial Crisis

योजना के लाभ

  • प्रत्येक पंजीकृत पशु के लिए बीमा सुरक्षा
  • पशु की मृत्यु होने पर ₹30,000 से ₹50,000 तक मुआवजा मिलेगा।
  • ऑनलाइन प्रक्रिया से तेज और पारदर्शी सेवा।
  • सालाना अपडेट की सुविधा
  • सरकारी सब्सिडी (नाममात्र प्रीमियम)
  • निजी और सरकारी बीमा कंपनियों के साथ सहयोग

ऑनलाइन पंजीकृत होने के लिए (2025–26) आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ:

राज्य सरकार या पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाएँ।

  • योजना सेक्शन देखें: “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” का चयन करें।
  • Registration Form भरें: बैंक खाता विवरण, नाम, पता, आधार नंबर और पशु की जानकारी (प्रजाति, संख्या, उम्र) भरें।
  • दस्तावेज़ को डाउनलोड करें: आधार पत्र, पासपोर्ट साइज की तस्वीर, पशु चित्र, बैंक खाता पासबुक, यदि आवश्यक हो, राशन कार्ड, सबमिट करने के बाद रसीद प्राप्त करें।
  • बीमा पत्र: आवेदन स्वीकृत होने पर आपको पोर्टल या मेल से बीमा प्रमाणपत्र मिल जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की प्रतिलिपि
  • पशु चित्र
  • स्थायी प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट साइज की तस्वीर
  • मोबाइल संख्या

नोट करने योग्य बातें

  • योजना का लाभ प्रति परिवार केवल एक पशु तक सीमित है।
  • आवेदन करने की अंतिम तिथि याद रखें।
  • पशु मरने पर 24-48 घंटे के अंदर सूचना देना अनिवार्य है।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र या पशु चिकित्सक की रिपोर्ट चाहिए।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025–26 पशुपालकों के लिए बहुत फायदेमंद कार्यक्रम है, जो उन्हें आकस्मिक नुकसान की स्थिति में पैसे देता है। यदि आप एक पशुपालक हैं, तो इस योजना का लाभ उठाएं। आप अपने पशुधन को सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो सरल और पारदर्शी है।

See also  2 Delhi Police Women Constables Bring Back 104 Missing Children to Their Families

Leave a Comment